CG NEWS: Chhattisgarh में 2017 से लंबित महंगाई भत्ता: Bilaspur High Court ने सरकार को जारी किया नोटिस

Sanjay Sahu
CG NEWS

CG NEWS: रायपुर : Chhattisgarh में वर्ष 2017 से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) के मुद्दे पर Bilaspur High Court ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने शासन को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

CG NEWS: बताया जा रहा है कि प्रदेश के तीन लाख से अधिक शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का डीए 2017 से लंबित है। इस संबंध में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने पिछले गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई।

CG NEWS: फेडरेशन पदाधिकारियों का कहना है कि हाल ही में Supreme Court of India ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को कर्मचारियों और पेंशनरों का वैधानिक अधिकार मानते हुए भुगतान के निर्देश दिए हैं। इसी निर्णय के आधार पर राज्य में भी लंबित डीए और डीआर के भुगतान की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है।

CG NEWS: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल ने बताया कि 6 फरवरी की बैठक में न्यायालय जाने का निर्णय लिया गया था। उनका कहना है कि 2017 से लंबित डीए और एरियर भुगतान के लिए लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फेडरेशन कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए संवाद, आंदोलन और न्यायालय—तीनों स्तरों पर प्रयासरत है।

Share The News
TAGGED:
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *