CG NEWS : गौरी शंकर गुप्ता /घरघोड़ा : अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
CG NEWS : मामला थाना कापू क्षेत्र के ग्राम जगाल मौहा का है। प्रकरण के अनुसार, शिकायतकर्ता जयप्रकाश यादव ने 5 जून 2022 की शाम को देखा कि आरोपी प्रेम साय एक्का अपनी दूसरी पत्नी इन्द्रो बाई को डंडे से बेरहमी से पीट रहा था। यह घटना गांव में ही हुई थी।
अगले दिन सुबह इन्द्रो बाई की मौत की खबर मिली। जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो मृतका के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। जांच में स्पष्ट हुआ कि मारपीट के कारण ही उसकी मौत हुई।
CG NEWS : मामले की जांच तत्कालीन विवेचना अधिकारी बृज किशोर गिरी द्वारा की गई और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।
CG NEWS : स्थानीय स्तर पर यह भी सामने आया है कि कापू क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं के पीछे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति एक प्रमुख कारण बनती जा रही है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और पुरुष दोनों में शराब का सेवन तेजी से बढ़ रहा है।











