Bilaspur News: 86 लाख की आय, खर्च 1.90 करोड़ रुपये!, GRP आरक्षक के मामले में बड़ा खुलासा

Sanjay Sahu
Bilaspur News

Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने जीआरपी के बर्खास्त आरक्षक लक्ष्मण गाईन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। जांच में आरोपी के ज्ञात आय स्रोतों की तुलना में 1 करोड़ 3 लाख 33 हजार 33 रुपये 50 पैसे अधिक खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है। आय और व्यय के विश्लेषण के बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की है।

आय से 1.03 करोड़ रुपये अधिक खर्च का आरोप

एसीबी की विवेचना के अनुसार, लक्ष्मण गाईन की कुल आय 86 लाख 76 हजार 270 रुपये आंकी गई, जबकि संबंधित अवधि में उनका कुल व्यय 1 करोड़ 90 लाख 9 हजार 303 रुपये 50 पैसे दर्ज किया गया। इस तरह आय की तुलना में 1 करोड़ 3 लाख 33 हजार 33 रुपये 50 पैसे अधिक खर्च पाया गया।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 58/2024 दर्ज किया गया था। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

घर समेत कई ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

मामले की जांच के दौरान 1 दिसंबर 2024 को एसीबी ने आरोपी के बिलासपुर स्थित निवास सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आय और व्यय से जुड़े दस्तावेजों तथा अन्य जानकारियों की पड़ताल की गई। जांच में आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित साक्ष्य मिलने के बाद एसीबी ने विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बिलासपुर की अदालत में अभियोग पत्र पेश किया है।

गांजा तस्करी के मामले में भी आरोपी

लक्ष्मण गाईन के खिलाफ गांजा तस्करी से जुड़ा एक अन्य मामला भी दर्ज है। आरोप है कि जीआरपी बिलासपुर में पदस्थ रहने के दौरान उन्होंने अन्य आरक्षकों के साथ मिलकर ट्रेनों में गांजा तस्करी करने वालों को पकड़ा, लेकिन जब्त गांजे को नियमानुसार कार्रवाई के लिए सौंपने के बजाय अपने पास रख लिया। यह भी आरोप है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के बदले संबंधित लोगों से पैसे वसूले गए और उन्हें आपस में बांट लिया गया।

इस मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) और 29 में अपराध दर्ज किया गया था। बाद में इसकी जांच एसीसीयू, जिला बिलासपुर को सौंपी गई। जांच के बाद एसीसीयू ने चालान क्रमांक 46-ए/2024 विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, बिलासपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

Bilaspur News: नवंबर 2024 में सेवा से किया गया था बर्खास्त

Bilaspur News: गांजा तस्करी से जुड़े मामले में सामने आए आरोपों और संबंधित आचरण के आधार पर पुलिस अधीक्षक रेल, छत्तीसगढ़ ने 19 नवंबर 2024 को लक्ष्मण गाईन को सेवा से पृथक कर दिया था। वर्तमान में आरोपी गांजा तस्करी से जुड़े मामले में बिलासपुर जेल में निरुद्ध है। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के बाद न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मामले में आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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