Baloda Bazar Fake transfer order: बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी में फर्जी ट्रांसफर आदेश के जरिए सरकारी कर्मचारी को स्थानांतरण का लाभ दिलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में BJP के जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष पुनीराम पटेल, ग्रामीण चिकित्सा सहायक (RMA) करण कुमार देवांगन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित ट्रांसफर आदेश तैयार किया गया और उसे असली बताकर सरकारी कार्यालय में पेश किया गया।
पलारी थाना पुलिस ने 21 अगस्त की रात मामले में FIR दर्ज की थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5), 318(4), 336(3), 337, 338 और 340(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
रोहांसी से मोपर ट्रांसफर का पेश किया गया था आदेश
पुलिस के अनुसार, करण कुमार देवांगन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहांसी में ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद पर पदस्थ है। उसने 17 अगस्त को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी के खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO) के सामने एक कथित ट्रांसफर आदेश पेश किया था।
इस आदेश में करण देवांगन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहांसी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोपर, विकासखंड भाटापारा स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख था। आदेश पर CMHO कार्यालय, बलौदाबाजार-भाटापारा का आदेश क्रमांक एनएचएम/एआर/2026-27/1359 और तारीख 14 अगस्त 2026 दर्ज थी।
CMHO कार्यालय ने बताया- ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ
दस्तावेज की जांच के दौरान ट्रांसफर आदेश संदिग्ध पाया गया। BMO कार्यालय ने इसकी जानकारी CMHO कार्यालय को दी। जांच में CMHO कार्यालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित ट्रांसफर आदेश उनके कार्यालय से जारी ही नहीं हुआ था।
CMHO कार्यालय के अनुसार, करण देवांगन राज्य संवर्ग का कर्मचारी है और उसके स्थानांतरण का अधिकार राज्य शासन के पास है। इसके अलावा उस समय स्थानांतरण पर प्रतिबंध भी लागू था। कथित आदेश पर किए गए हस्ताक्षर भी CMHO के वास्तविक हस्ताक्षर नहीं पाए गए।
इसके बाद CMHO कार्यालय ने BMO को मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए।
BMO की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस
BMO कार्यालय की शिकायत के आधार पर पलारी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने अधिकारियों के बयान, कथित फर्जी ट्रांसफर आदेश और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद FIR दर्ज की।
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में करण कुमार देवांगन और अन्य आरोपियों द्वारा कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उसे सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की बात सामने आई है।
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला
पलारी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 318(4), 336(3), 337, 338, 340(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले में अन्य लोगों की भूमिका और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है।
BJP ने दोनों नेताओं को किया निष्कासित
Baloda Bazar Fake transfer order: मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद BJP संगठन ने भी जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी और जिला उपाध्यक्ष पुनीराम पटेल के खिलाफ कार्रवाई की है। पार्टी ने दोनों नेताओं को संगठन से निष्कासित कर दिया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी ट्रांसफर आदेश तैयार करने और उसे सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे।






