Attack with a Deadly Weapon in Raigarh District: गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले थाना पुसौर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के ग्राम सोडेकेला में एक 18 वर्षीय युवक ने मामूली विवाद या आक्रोश में आकर हाथ में धारदार लोहे की तलवार लेकर अपने पड़ोसी के घर में घुसकर जमकर उत्पाद मचाया। आरोपी ने न केवल घर के आंगन में खड़ी गाड़ियों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, बल्कि विरोध करने पर मकान मालिक को भी जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिया। इस Deadly Weapon Assault (घातक हथियार से हमला) की घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। हालांकि, पुसौर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है।
घर में घुसकर वाहनों पर बरसाई तलवार (Property Vandalism Arrest)
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सोडेकेला निवासी संतोष पटेल (पिता चक्रधर पटेल, उम्र 32 वर्ष) ने पुसौर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि 16 मई 2026 की दोपहर करीब 3 बजे, गांव का ही एक युवक मृत्युंजय बिशी अचानक हाथ में चमचमाती हुई धारदार लोहे की तलवार लेकर उसके घर के भीतर घुस आया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरोपी ने आंगन में खड़ी बोलेरो वाहन (क्रमांक CG 10 AE 9117) और एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 13 AH 6481) पर तलवार से दनादन वार करना शुरू कर दिया। इस भयंकर Property Vandalism Arrest (संपत्ति तोड़फोड़) के कारण दोनों वाहनों के शीशे और बॉडी पूरी तरह चकनाचूर हो गए, जिससे पीड़ित को करीब 25 हजार रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।
जान बचाकर भागा पीड़ित, पुलिस ने की घेराबंदी (Armed Intruder Terror)
जब संतोष पटेल ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, तो आरोपी मृत्युंजय बिशी ने सारी हदें पार कर दीं। वह बेहद गंदी-गंदी गालियां देते हुए तलवार लहराकर संतोष को काटने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। अपनी जान पर संकट मंडराता देख पीड़ित ने भागकर किसी तरह खुद को कमरे में बंद किया और अपनी जान बचाई। घटना की सूचना तुरंत पुसौर पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी (टीआई) हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम ने तत्काल घेराबंदी की और इस Armed Intruder Terror (सशस्त्र घुसपैठिए के आतंक) को समाप्त करते हुए आरोपी मृत्युंजय बिशी (पिता स्व. केशव बिशी, उम्र 18 वर्ष 03 माह) को उसके ठिकाने से धर दबोचा।
आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई (BNS Section Prosecution)
पुलिस हिरासत में आते ही आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में इस्तेमाल की गई खून से सनी लोहे की धारदार तलवार बरामद कर जब्त कर ली है। पुसौर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 135/2026 दर्ज करते हुए नए कानून के तहत BNS Section Prosecution शुरू कर दिया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 333 (मकान में अनधिकृत प्रवेश), 296 (अश्लील हरकतें/गाली-गलौज), 351(3) (जान से मारने की धमकी), 324(4) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश (Law And Order Deterrence)
इस घटना के बाद रायगढ़ पुलिस कप्तान शशि मोहन सिंह ने क्षेत्र के गुंडा तत्वों और उपद्रवियों को बेहद सख्त चेतावनी देते हुए अपनी Law And Order Deterrence (कानून व्यवस्था निवारण) नीति स्पष्ट की है:
“रायगढ़ जिले के भीतर हाथ में हथियार लेकर आम नागरिकों में दहशत फैलाने, किसी के घर में जबरन घुसकर हमला करने और शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।”









