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CG Police Bharti: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भर्ती रद्द नहीं, 129 अभ्यर्थियों की जांच, खाली पद वेटिंग लिस्ट से भरने के निर्देश

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CG Police Bharti: बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया और फाइनल चयन सूची को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

CG Police Bharti: अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल संदिग्ध मामलों की जांच की जाएगी। इसके तहत 129 अभ्यर्थियों की जांच के निर्देश दिए गए हैं और यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो केवल उनका चयन रद्द किया जाएगा, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

यह फैसला न्यायमूर्ति पी.पी. साहू की एकलपीठ ने सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग के बाद जो पद खाली रह जाएंगे, उन्हें वेटिंग लिस्ट से भरा जाए।

मामले की पृष्ठभूमि 2024 में निकली पुलिस आरक्षक भर्ती से जुड़ी है, जिसमें लगभग 5,967 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और एक से ज्यादा चयन सूचियों में शामिल हो गए, जिससे वास्तविक रूप से कई पद खाली रह गए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि 5,948 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी की गई थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक जिलों में हो सकता है। इसी वजह से कुछ पद रिक्त रह गए।

CG Police Bharti: हाईकोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया पर अनिश्चितता खत्म हो गई है और अब बचे हुए पदों को वेटिंग सूची के माध्यम से भरा जाएगा, जिससे अधिक उम्मीदवारों को अवसर मिल सकेगा।

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