नई दिल्ली : AI समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को बड़ा झटका लगा है। सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली पुलिस की अपील के बाद यह फैसला आया, जिसके चलते चिब को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।
आधी रात की कानूनी कार्रवाई
यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आरोप लगाया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड बढ़ाने की अर्जी खारिज कर जमानत का आदेश दिया था।
पोस्ट में कहा गया कि जब जमानत मुचलके की प्रक्रिया चल रही थी, तभी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेशंस कोर्ट पहुंच गई और जमानत आदेश पर स्टे लगवा दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च तय की गई है।
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कांग्रेस ने जताई नाराजगी
यूथ कांग्रेस ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि वह न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता है, लेकिन आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार करेगा।
पोस्ट में यह भी कहा गया कि युवा और किसान विरोधी मुद्दों पर उठाए जा रहे सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है।
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान उदय भानु चिब समेत कई यूथ कांग्रेस नेताओं ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विभिन्न राज्यों से आए कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन सेशंस कोर्ट के स्टे आदेश के बाद चिब को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।











