CG NEWS : रायपुर। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस द्वारा होटल, ढाबा, बार, कैफे, क्लब और पब संचालकों को शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में समय सीमा का उल्लंघन करने पर व्हीआईपी रोड स्थित क्लब मिथ्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।
CG NEWS : पुलिस द्वारा पूर्व में सभी क्लब संचालकों को रात्रि 12 बजे तक संस्थान बंद करने के निर्देश दिए गए थे। थाना तेलीबांधा क्षेत्र में नियमित रूप से संस्थानों को निर्धारित समय पर बंद कराया जा रहा है।
CG NEWS : दिनांक 15 फरवरी 2026 की रात्रि चेकिंग के दौरान क्लब मिथ्या रात करीब 12:50 बजे तक संचालित पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर संस्था के मैनेजर फैकी महु (29 वर्ष), निवासी विशाल नगर तेलीबांधा रायपुर, के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धारा 170/125, 135, 3(1) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस्तगाशा तैयार कर उन्हें माननीय एसडीएम न्यायालय रायपुर में पेश किया गया।
CG NEWS : इसके साथ ही संस्थान के गुमाश्ता लाइसेंस को निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 1 फरवरी 2026 को भी चेकिंग के दौरान क्लब समय सीमा से अधिक संचालित पाया गया था, जिसके बाद लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रतिवेदन भेजा गया था। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।











