Tuesday, August 18, 2026
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CG NEWS : पेंशन को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग, शिक्षक एलबी संवर्ग ने उठाई आवाज

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CG NEWS : फकरे आलम खान/दंतेवाड़ा – बचेली : हाई कोर्ट बिलासपुर के द्वारा दिये गये एक ऐतिहासिक निर्णय में प्रदेश के एक लाख साठ हजार शिक्षक एल.बी. संवर्ग के पेंशन एवं पुरानी सेवा गणना पर फैसला दिया है। अपने फैसले में जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि एल.बी संवर्ग के शिक्षकों के पेंशन हेतु पुरानी सेवा गणना के लिए स्पष्ट एवं तर्कसंगत नीति बनायी जाये। दंतेवाड़ा जिला में कार्यरत शैलेश कुमार सिंह , प्रमोद भदौरिया , कुलदीप सिंह चैहान , पलकेश सोनी , राजेन्द्र पाण्डे एवं अन्य ने डब्लू. पी. एस क्रमांक 2476/2021 के द्वारा हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री अनुप मजुमदार के माध्यम से पुरानी पेंशन हेतु सेवा गणना को लेकर हाई कोर्ट बिलासपूर में याचिका दायर की थी।

CG NEWS : शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्री संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि शिक्षक एल.बी. संवर्ग 1998 से शिक्षा कर्मी के रूप में निरंतर सेवाएॅ दे रहे है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना तो 2022 से बहाल कर दी है किन्तु सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी सेवा की गणना कब से की जावेगी। स्पष्ट नियमाभाव के कारण वर्तमान में सेवा निवृत शिक्षक एल.बी संवर्ग के मामले में पेंशन हेतु सेवा की गणना संविलियन दिनांक जुलाई 2018 से की जा रही है चुंकि पुरानी पंेशन की पात्रता हेतु न्यून्तम दस वर्ष की सेवा अनिवार्य है , संविलियन दिनांक से सेवा की गणना के किये जाने से मार्च 2028 तक सेवानिवृत हो चुके या होने वाले शिक्षक एल.बी संवर्ग पुरानी पेशन हेतु पात्र नहीं हो पा रहे है।

CG NEWS : इस समस्या से व्यथित होकर शिक्षक एल.बी संवर्ग के हमारे साथियों ने न्यायालय की शरण ली। इस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 23 जनवरी 2026 को दिये अपने दिये फैसले में राज्य सरकार के तर्को पंचायत संवर्ग एवं शिक्षा विभाग की सेवाएॅ अलग-अलग होने के कारण शिक्षक एल.बी संवर्ग की पंचायत की सेवा को शिक्षा विभाग की सेवा में जोड कर पेंशन हित लाभ नहीं दिये जाने को सिरे से खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि संवर्ग बदलने से कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं मानी जा सकती है।

CG NEWS : शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी द्वय शैलेश सिंह एवं कुलदीप सिंह चैहान ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में यह बताया है , पेंशन कोई दान नही बल्कि आस्थगित वेतन है । वर्षो की सेवा को इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योकि शिक्षक एल.बी. संवर्ग का संविलियन बाद में हुआ है। कोर्ट ने शासन से संविलियन पूर्व सेवा एवं पेंशन हित लाभ हेतु शीघ्र स्पष्ट नियम बनाने हेतु निर्देश जारी करने को कहा है।

CG NEWS : शालेय शिक्षक संघ के पदाधिकरी श्रीमती दीपमाला वेक , पुरूषोत्तम लाल साहू , दिनेश गभेल , गजलू पोडियाम ,अंकित गुप्ता , धीरेन्द्र सिंह गौतम, विनय प्रधान , केशव स्वर्ण , आनंद मुडामी , देवेन्द्र धीवर ,दीपक शास्त्री ,योगेश सोनी , आशुतोष शिवहरे , नवीन मिश्रा , राजीव मिश्रा , नेहा नाथ , बृजबिहारी चक्रवर्ती आदि ने यह मांग की है कि शासन पेंशन के हित लाभ हेतु स्पष्ट निति का निर्धारण शीघ्र करें ताकि सेवानिवृत हो चुके व होने वाले शिक्षक एल.बी. सवर्ग को पेंशन का लाभ मिल सके।

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