रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 26 और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। रायपुर नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग और नगरीय प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यह आदेश जारी किया है।
कौन-कौन से दिन लागू रहेगा बैन
नगर निगम के आदेश के अनुसार 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) और 30 जनवरी 2026 (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को शहर के सभी मांस-मटन की दुकानों, बुचरखानों और होटलों में नॉन वेज की बिक्री नहीं की जाएगी।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम के अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि इन दोनों दिनों किसी भी प्रकार का नॉन वेज बेचते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की टीम दुकानों, होटलों और ढाबों की निगरानी करेगी और आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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निर्णय का कारण
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश के अनुरूप जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस जैसे राष्ट्रीय और पवित्र अवसरों पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान करना और शहर में अनुशासन बनाए रखना है।
नगर निगम की अपील
नगर निगम ने शहर के सभी नॉन वेज दुकानदारों, बुचरखानों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और दोनों दिनों में किसी प्रकार का उल्लंघन न करें।











