Indore News : कोर्ट आदेश की अवहेलना पर सख्ती: प्रशासन ने जब्त की 10 जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली

Sanjay Sahu
Indore News

Indore News : इंदौर : इंदौर में जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा है। हरियाणा गृह निर्माण संस्था और अहिल्या शैक्षणिक संस्थान के बीच चल रहे लंबे समय से चले आ रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गृह निर्माण संस्था के पक्ष में फैसला सुनाया है। बावजूद इसके अहिल्या गृह निर्माण संस्था पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं।

Indore News : मामला इंदौर की स्कीम नंबर 71 स्थित चांदमारी के भट्टे की जमीन से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अहिल्या गृह निर्माण संस्था के लोग करीब 10 जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए जमीन को समतल करने का काम कर रहे थे। स्थानीय रहवासियों ने जब इस गतिविधि को देखा तो तत्काल इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की।

Indore News : शिकायत मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और तुरंत कार्रवाई करते हुए चल रहे काम को रुकवाया। मौके से 10 जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर लिया गया। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन पर कब्जे की कोशिश करना कानूनन अपराध है।
प्रशासन की ओर से अहिल्या गृह निर्माण संस्था को सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में दोबारा इस तरह का प्रयास किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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