Durg Crime : दुर्ग। 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पाटन पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर अनिरुद्ध ताम्रकार और उसकी पत्नी भावना ताम्रकार के खिलाफ धारा 296, 3(5), 318, 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। दोनों आरोपित पति-पत्नी हैं। प्रार्थी आकाश कुमार शर्मा और आरोपित अनिरुद्ध ताम्रकार बचपन के दोस्त हैं और एक ही मोहल्ले में रहते थे।
Durg Crime : पाटन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी आकाश कुमार शर्मा वर्ष 2017 से प्रोटीन सप्लीमेंट का होलसेल व्यापार कर रहा है। आरोप है कि अनिरुद्ध ताम्रकार, जो जनपद कार्यालय पाटन में संविदा पर जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ है, ने वर्ष 2021 में वेतन न मिलने का हवाला देकर आर्थिक परेशानी बताई और अपनी पत्नी भावना ताम्रकार के नाम से रिसाली (भिलाई-दुर्ग) में प्रोटीन सप्लीमेंट की दुकान खोलने की बात कही।
Durg Crime : विश्वास के आधार पर प्रार्थी ने आरोपित की पत्नी के नाम से संचालित दुकान आदिशक्ति इंटरप्राइजेस, रिसाली को सितंबर 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच लगभग 27 लाख रुपये मूल्य का प्रोटीन सप्लीमेंट सामग्री सप्लाई की। जब प्रार्थी ने भुगतान की मांग की तो आरोपित ने जून 2022 तक किश्तों में केवल छह लाख रुपये ही लौटाए।
Durg Crime : आरोप है कि शेष रकम के भुगतान में आरोपित टाल-मटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। एक बार संपर्क होने पर आरोपित ने प्रार्थी को अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए रकम भूल जाने को कहा।
Durg Crime : प्रार्थी आकाश शर्मा ने 25 अक्टूबर 2025 को पाटन थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर धारा 155 के तहत गैर-संज्ञेय प्रविष्टि की गई। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधीक्षक दुर्ग को भी लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली।
Durg Crime : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन ने मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ पत्र एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया और आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पाटन पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।









