Cough Syrup Case : कफ सिरप त्रासदी : हाईकोर्ट से कटारिया फार्मा को झटका, लाइसेंस रद्द करने पर स्टे से इनकार

Cough Syrup Case : छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड से जुड़े एक मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने कटारिया फार्मास्यूटिकल के संचालक राजपाल कटारिया को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला 25 बच्चों की दुखद मौत से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीधे राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया है, जिसके साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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MP में कफ सिरप कांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, कटारिया फार्मा को किया गया सील - Kataria Pharma Sealed After Child Deaths Cough Syrup Link InvestigatedCough Syrup Case : 25 बच्चों की मौत के बाद निरस्त हुआ था लाइसेंस

यह सनसनीखेज मामला तब राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था जब छिंदवाड़ा जिले में ‘कोल्डड्रिफ कफ सिरप’ (Colddrif Cough Syrup) पीने के कारण 25 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि यह कफ सिरप बेंगलुरु की श्री सन फार्मा (Shree Sun Pharma) द्वारा निर्मित था और इसकी आपूर्ति कटारिया फार्मास्यूटिकल द्वारा की गई थी। इस गंभीर हादसे के बाद, जबलपुर ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी (Drug Licence Authority) ने कार्रवाई करते हुए 11 अक्टूबर को कटारिया फार्मास्यूटिकल का दवा लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया था।

Cough Syrup Caseलाइसेंस निरस्तीकरण पर स्टे की मांग ठुकराई

ड्रग लाइसेंस निरस्त होने के बाद, कटारिया फार्मास्यूटिकल के संचालक राजपाल कटारिया ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कोर्ट से लाइसेंस निरस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक (Stay) लगाने की मांग की थी। शनिवार को जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की स्टे की मांग को ठुकरा दिया।

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Cold Drif cough syrup kills children | कफ सिरप केस में कटारिया फार्मा संचालक को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के सामने अपील करें; लाइसेंस निरस्त करने पर ...Cough Syrup Case : कोर्ट ने दिया वैधानिक रास्ता अपनाने का निर्देश

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस निरस्तीकरण के मामलों में अपील का अधिकार सीधे राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए शासकीय अधिवक्ता सुमित रघुवंशी ने अदालत को बताया कि ड्रग रूल्स, 1945 के नियम 66(2) के तहत, यदि किसी दवा विक्रेता या निर्माता का लाइसेंस रद्द किया जाता है, तो वह राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इसी वैधानिक प्रावधान का हवाला देते हुए, अदालत ने कटारिया फार्मास्यूटिकल को सीधे राज्य सरकार के पास अपील करने का निर्देश दिया और इसी के साथ याचिका का निपटारा कर दिया। अब राजपाल कटारिया को राहत पाने के लिए राज्य सरकार के पास गुहार लगानी होगी।

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