आरंग/रायपुर। Nishaanebaz.com-CG Social Media Crime: छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु खुशवंत साहेब के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में रायपुर पुलिस ने त्वरित व सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
71 किमी लंबी कांवड़ यात्रा के पोस्ट पर की थी टिप्पणी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल (@gurukhuswant) पर चंदखुरी से आरंग तक आयोजित की गई 71 किलोमीटर लंबी विशाल कांवड़ यात्रा से जुड़ा एक वीडियो व फोटो पोस्ट अपलोड किया गया था।
इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में jai_praksh_official_ नामक इंस्टाग्राम आईडी से मंत्री और पूरे सतनामी समाज के खिलाफ बेहद अशोभनीय, अमर्यादित और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए टिप्पणियां की गई थीं।

सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुई थी एफआईआर
इस अशोभनीय घटना के संज्ञान में आने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश बघेल ने थाना सिविल लाइन, रायपुर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में उल्लेख किया था कि इस प्रकार की भद्दी टिप्पणियों से न केवल मंत्री की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, बल्कि सतनामी समाज सहित सर्वसमाज की भावनाएं भी बुरी तरह आहत हुई हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना सिविल लाइन रायपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया:
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धारा 296 बीएनएस: अश्लील कृत्य या आचरण।
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धारा 196 बीएनएस: विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता और वैमनस्य को बढ़ावा देना।
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धारा 353(2) बीएनएस: सार्वजनिक शरारत करने वाले भड़काऊ बयान देना।
तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी सलाखों के पीछे
प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक धीरेंद्र बंजारे द्वारा की जा रही थी। साइबर सेल और पुलिस टीम ने इंस्टाग्राम अकाउंट की तकनीकी जांच, आईपी एड्रेस और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए आरोपी की सटीक पहचान की। पहचान स्थापित होने के बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।