बड़वानी। Nishaanebaz.com-Barwani Brutal Murder Case: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पलसूद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एलडी सोलंकी ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने इंतकाम की आग में सारी हदें पार करते हुए मृतक की आंखें निकाल ली थीं, प्राइवेट पार्ट काट दिया था और सिर को पत्थर से कुचलकर शव को पुलिया के नीचे पाइप में छिपा दिया था।
क्या था पूरा मामला और कैसे हुआ खुलासा?
यह सनसनीखेज वारदात 2 जनवरी 2026 की है। सुभाष नामक व्यक्ति ने पलसूद पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सेनानाई गांव का रहने वाला करम सिंह मजदूरी के लिए दनोद गांव गया था, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। पुलिस ने जब गंभीरता से तलाश शुरू की, तो पता चला कि करम सिंह का शव छिंदघाटी स्थित एक पुलिया के नीचे पाइप के अंदर छिपाकर रखा गया है।
पुलिस ने जब तकनीकी जांच करते हुए मृतक करम सिंह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को खंगाला, तो मामले की परतें खुलती चली गईं। जांच में सामने आया कि करम सिंह की लगातार उका उर्फ सीताराम और भाया उर्फ भयराम से बातचीत हो रही थी।
कर्ज और छेड़छाड़ के विवाद में रची गई थी खौफनाक साजिश
पुलिस पूछताछ और जांच में खुलासा हुआ कि मृतक करम सिंह ने आरोपियों से 15 हजार रुपये उधार लिए थे। इसके अलावा, जब आरोपियों की पत्नी कर्ज की राशि मांगने करम सिंह के पास पहुंची थी, तो उसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस बात की जानकारी जब महिला ने अपने पति को दी, तो गुस्से में आकर आरोपियों ने करम सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।
आरोपी करम सिंह को बहला-फुसलाकर नहर के किनारे ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर चाकुओं से उसकी बेरहमी से आंखें निकाल ली गईं। इसके बाद उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया और अंत में पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को पुलिया के पाइप में डाल दिया गया था। अदालत ने तमाम गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट्स और पुख्ता सबूतों के आधार पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत दोनों आरोपियों उका और भाया को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।
