Brother-in-law Arrested in Woman Death Case: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने उसके जीजा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शादी समारोह के दौरान उसने महिला के चरित्र पर लांछन लगाते हुए विवाद किया था। पुलिस के मुताबिक, इस घटना के बाद महिला मानसिक तनाव में थी और उसने आग लगाकर आत्मघाती कदम उठाया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, भगवानपाली निवासी 28 वर्षीय गौताराय ने वर्ष 2024 में अपनी इच्छा से सतीश कुमार राय से विवाह किया था। 15 और 16 अप्रैल 2026 के बीच वह अपने पति के साथ मुंगेली जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरछा गई थी। वहां उसके मामा कृष्ण बंजारे के घर शादी समारोह आयोजित किया गया था।इसी समारोह के दौरान महिला के जीजा विनेत जोगी (44), निवासी टिकारी, के साथ विवाद हुआ। पुलिस का आरोप है कि विनेत जोगी ने महिला के चरित्र पर लांछन लगाए थे। इस घटना के बाद महिला मानसिक तनाव में आ गई थी।
आग लगाने के बाद अस्पताल में हुई मौत
पुलिस के मुताबिक, 18 अप्रैल 2026 की रात करीब 11 बजे गौताराय ने खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।घटना के बाद मस्तूरी थाना क्षेत्र की मल्हार चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल की, ताकि महिला की मौत के कारणों और उससे पहले हुए विवाद की जानकारी मिल सके।
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मृत्यु पूर्व कथन में विवाद का जिक्र
जांच के दौरान पुलिस ने महिला के मृत्यु पूर्व कथन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पताल के बेडहेड टिकट, घटनास्थल के निरीक्षण और गवाहों के बयानों की जांच की।पुलिस के अनुसार, मृत्यु पूर्व कथन में महिला ने शादी समारोह के दौरान अपने जीजा के साथ हुए विवाद और उसके बाद मानसिक तनाव में आत्मघाती कदम उठाने की बात कही थी। जांच में सामने आए साक्ष्यों और बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
15 अक्टूबर को आरोपी गिरफ्तार
मामले में कार्रवाई करते हुए मल्हार चौकी पुलिस ने विनेत जोगी को पूछताछ के लिए बुलाया। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने 15 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 5:30 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड की प्रक्रिया की जा रही है।
पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई
इस मामले में पुलिस ने मृत्यु पूर्व कथन और अन्य साक्ष्यों को जांच का अहम हिस्सा बताया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की प्रक्रिया न्यायालय और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी।
