Friday, October 2, 2026
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C.G News: गांधी जयंती पर रायपुर में आज मांस-मटन की बिक्री पर पूरी रोक, होटल-ढाबों पर भी लागू रहेगा आदेश

Raipur Meat Ban: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क-गांधी जयंती के अवसर पर रायपुर में आज मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन कराने के लिए निगम की टीमें शहर में निगरानी करेंगी।

नगर निगम के आदेश के अनुसार गांधी जयंती पर अहिंसा के संदेश को ध्यान में रखते हुए मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध नगर निगम क्षेत्र की मांस-मटन दुकानों के साथ पशुवध गृहों पर भी लागू रहेगा।निगम का अमला सुबह से ही अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण करेगा। यदि कहीं प्रतिबंध के बावजूद दुकान खुली मिली या चोरी-छिपे मांस बेचते हुए कोई पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

होटल और रेस्टोरेंट भी नहीं बेच सकेंगे मांस-मटन
यह रोक केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी आज मांस-मटन बनाने, बेचने और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।नगर निगम की टीमों को यदि किसी होटल या रेस्टोरेंट में प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन बिकता या परोसा जाता मिला, तो सामग्री जब्त की जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित संचालक पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी।
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जोन स्तर पर निगरानी के निर्देश
नगर निगम ने सभी जोन कमिश्नरों और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि गांधी जयंती के दिन प्रतिबंध का पालन हो।निगम की टीमों द्वारा निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर मौके पर ही कार्रवाई की जा सकती है।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के साथ मांस-मटन की सामग्री जब्त की जा सकती है।नगर निगम ने दुकानदारों, होटल संचालकों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों से आदेश का पालन करने की अपील की है।

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