CG Health Secretary Contempt Notice: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला एक आवेदन पर तय समय के भीतर फैसला नहीं लेने से जुड़ा है।कोर्ट ने सचिव से जवाब मांगा है कि जब न्यायालय ने आवेदन का निपटारा निर्धारित समय में करने का निर्देश दिया था, तो उसका पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी होने के बाद अब इस मामले में सचिव को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा।
यह मामला गरियाबंद जिले के आमदी-मा, शहीद भवन निवासी दायासिंह ध्रुव से जुड़ा है। वह गरियाबंद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO कार्यालय में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे।कलेक्टर की ओर से उनका ट्रांसफर मैनपुर कर दिया गया था। ट्रांसफर आदेश से असंतुष्ट दायासिंह ध्रुव ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को दायासिंह ध्रुव के आवेदन पर फैसला लेने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने दिया था 6 महीने का समय
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एसके नौशाद रहमान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया था।इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव को दायासिंह ध्रुव के आवेदन का छह महीने के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया गया था।लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप है कि निर्धारित छह महीने की अवधि पूरी होने के बाद भी आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
ट्रांसफर आदेश भी नहीं हुआ रद्द
दायासिंह ध्रुव के अनुसार केवल आवेदन पर फैसला नहीं हुआ, बल्कि उनका ट्रांसफर आदेश भी रद्द नहीं किया गया।समय-सीमा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने अधिवक्ताओं अभिषेक पांडेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की।याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद तय समय में आदेश का पालन नहीं हुआ।
Read more: CG Blue Water Accident: 77 घंटे की तलाश के बाद पानी में मिला आदिल का शव! मच गया हड़कंप, पसरा मातम
वकीलों ने अवमानना कार्रवाई की मांग की
याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट में न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 12(1) के तहत कार्रवाई की मांग की।वकीलों का कहना था कि न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन नहीं होने से अवमानना के मामले बढ़ते हैं। इससे कोर्ट का समय भी प्रभावित होता है और दूसरे जरूरी मामलों की सुनवाई पर असर पड़ सकता है।
अब स्वास्थ्य सचिव को देना होगा जवाब
मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी किया है।कोर्ट ने उनसे पूछा है कि न्यायालय के निर्देश का तय समय में पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।अब इस मामले में सचिव की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाना है। इसके बाद न्यायालय आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला करेगा।
ट्रांसफर विवाद ने लिया नया मोड़
CG Health Secretary Contempt Notice के बाद दायासिंह ध्रुव से जुड़े ट्रांसफर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। फिलहाल हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश का पालन तय समय में क्यों नहीं किया गया और अब इस देरी को लेकर कोर्ट के सामने क्या जवाब दिया जाता है।





