Raipur News: रायपुर। राजधानी के सदर बाजार इलाके में वक्फ संपत्ति को कथित कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद राज्य वक्फ बोर्ड ने संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
Raipur News: सूरज ज्वेलर्स के संचालक पर कथित कब्जे का आरोप
Raipur News: मामला अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक, सदर बाजार स्थित संपत्ति में मकान नंबर 923 और 924 की करीब 900 वर्गफुट जमीन के साथ मकान नंबर 523 और 524 में बनी दुकान और गोदाम शामिल हैं। बोर्ड का आरोप है कि इस संपत्ति पर सुभाष चंद्र जैन, पिता उत्तम चंद जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स** का कथित कब्जा था।
28 जुलाई को अधिकरण ने पारित किया आदेश
इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण की पीठ ने 28 जुलाई 2026 को आदेश पारित किया। पीठ में पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री, सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत शामिल थे। वक्फ बोर्ड के अनुसार, संपत्ति से कब्जा हटाने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की गई। बोर्ड की ओर से इस संबंध में वर्ष 2022 में भी आदेश जारी किया गया था।
45 दिन के भीतर संपत्ति खाली करने के निर्देश
अधिकरण के आदेश के पालन में वक्फ बोर्ड ने संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर वक्फ संपत्ति खाली करने और संबंधित संस्था को उसका कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
Raipur News: वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले- कार्रवाई जारी रहेगी
Raipur News: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कार्रवाई को वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर किए गए कथित अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड के अनुसार, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।





