Chhattisgarh High Court: नर्सिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा सचिव अमित कटारिया को जारी किया अवमानना नोटिस

Chhattisgarh High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में डेमोंस्ट्रेटर और सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियमित भर्ती से जुड़े मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित कटारिया (IAS) को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आरोप है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 9 मार्च 2023 को दिए गए फैसले का तीन वर्ष बाद भी विधिसम्मत पालन नहीं किया गया। यह अवमानना याचिका अभय कुमार किस्पोट्टा, डॉ. अजय त्रिपाठी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता नेल्सन पन्ना, आशुतोष मिश्रा और रूपेश साहू ने दायर की है।

Chhattisgarh High Court: मामला वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यूपीएस क्रमांक 7183/2021 सहित अन्य याचिकाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची-III के नोट-2 और 8 दिसंबर 2021 की भर्ती विज्ञप्ति के क्लॉज-5 को चुनौती दी थी।

Chhattisgarh High Court: 9 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में डेमोंस्ट्रेटर और सहायक प्राध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती में 100 प्रतिशत महिला आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं है।

Chhattisgarh High Court: याचिका के अनुसार, फैसले के बाद 15 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप संशोधित अधियाचन (Revised Requisition) भेजने का अनुरोध किया था, ताकि नियमित भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

Chhattisgarh High Court: याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विभाग ने न तो भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किया और न ही संशोधित अधियाचन आयोग को भेजा। इसके कारण नियमित भर्ती प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं हो सकी।

Chhattisgarh High Court: याचिका में यह भी कहा गया है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बजाय चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 22 जून 2026 को संविदा भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया, जिसे भी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

Chhattisgarh High Court: याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बाद में दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वयं 15 मार्च 2023 को CGPSC द्वारा भेजे गए पत्र का उल्लेख किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग को हाईकोर्ट के आदेश की पूरी जानकारी थी।

Chhattisgarh High Court: याचिका में इसे हाईकोर्ट के आदेश की जानबूझकर और सविचारित अवहेलना बताते हुए अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए 23 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की एकलपीठ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित कटारिया को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सचिव का जवाब आने के बाद मामले में अगली सुनवाई की जाएगी।

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