Chhattisgarh DPI Order: रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों और भृत्यों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। विभाग ने सभी प्रकार के संलग्नीकरण (अटैचमेंट) तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर अपनी मूल पदस्थ संस्था या कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
Chhattisgarh DPI Order: डीपीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों को VSSK एप के माध्यम से नियमित ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी। आदेश का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों का जुलाई 2026 का वेतन रोक दिया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
Chhattisgarh DPI Order: बार-बार निर्देश के बाद जारी हुआ सख्त आदेश
Chhattisgarh DPI Order: संचालनालय ने बताया कि इस संबंध में 12 जून, 17 जून, 25 जून और 7 जुलाई को भी निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कई कर्मचारी अब भी संलग्न कार्यालयों में कार्यरत पाए गए। लगातार आदेशों की अनदेखी को देखते हुए अब अंतिम और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
Chhattisgarh DPI Order: सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को एक सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की मूल पदस्थापना पर वापसी सुनिश्चित कर अनुपालन रिपोर्ट संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
Chhattisgarh DPI Order: कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने की पहल
Chhattisgarh DPI Order: विभाग का मानना है कि इस फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। लंबे समय से मूल पदस्थापना से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के कारण कई स्कूलों और कार्यालयों का काम प्रभावित हो रहा था।
Chhattisgarh DPI Order: अब VSSK एप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य होने से कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी मजबूत होगी और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। साथ ही, डीईओ स्तर पर अनुपालन की निगरानी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश का प्रभावी तरीके से पालन हो और शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत बन सके।







