Raigarh Police: पूंजीपथरा में बड़ी कार्रवाई: अवैध कबाड़ खरीदते रंगे हाथ पकड़ा गया तस्कर, वैध दस्तावेज दिखाने में रहा नाकाम

Raigarh Police: गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। रायगढ़ जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने और अवैध कारोबारियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन प्रहार” को एक और बड़ी सफलता मिली है। पूंजीपथरा और जिला साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर ग्राम पूंजीपथरा बस्ती में दबिश देकर बड़े पैमाने पर अवैध कबाड़ की खरीदी-बिक्री में लिप्त एक कबाड़ कारोबारी को धर दबोचा है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में संदिग्ध कबाड़ और परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन सहित कुल ₹6,85,500 मूल्य की संपत्ति विधिवत जब्त की है।

मुखबिर की सूचना पर साइबर और पूंजीपथरा पुलिस ने घेराबंदी कर मारा छापा

पुलिस से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिनांक 22 जून 2026 की शाम को पूंजीपथरा पुलिस को एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि ग्राम पूंजीपथरा और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में एक व्यक्ति अवैध रूप से चोरी की आशंका वाले कबाड़ की बड़े पैमाने पर खरीदी-बिक्री कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पूंजीपथरा और जिला साइबर पुलिस की एक संयुक्त विशेष टीम का गठन कर तत्काल ग्राम पूंजीपथरा बस्ती की ओर रवाना किया गया।

पुलिस टीम ने जब बताए गए स्थान पर दबिश दी, तो वहां एक व्यक्ति पिकअप वाहन क्रमांक CG 13 UJ 2186 में अवैध रूप से भारी मात्रा में लोहा व अन्य कबाड़ लोड करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस टीम द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बलवंत सारथी, पिता सुंदरलाल सारथी (उम्र 40 वर्ष), निवासी ग्राम हाटी, थाना छाल, जिला रायगढ़ का होना बताया।

करीब 3 टन संदिग्ध कबाड़ बरामद, वाहन समेत पूरी संपत्ति जब्त

जब पुलिस टीम ने आरोपी बलवंत सारथी से पिकअप वाहन में लोड कबाड़ के परिवहन और क्रय-विक्रय के संबंध में वैध वैधानिक दस्तावेज, लाइसेंस या बिल पेश करने को कहा, तो वह कोई भी वैध अभिलेख या कागजात प्रस्तुत करने में पूरी तरह नाकाम रहा।

गहन जांच के दौरान वाहन में लगभग 2.85 टन संदिग्ध कबाड़ पाया गया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत ₹85,500 आंकी गई है। कबाड़ के औद्योगिक क्षेत्रों से चोरी की संपत्ति होने के प्रबल संदेह पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में उक्त कबाड़ और तस्करी में प्रयुक्त करीब ₹6 लाख मूल्य के पिकअप वाहन को धारा 35(क), 35(ड) BNSS के तहत विधिवत अपनी कस्टडी में ले लिया।

नई धाराओं के तहत मामला दर्ज, एसएसपी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

थाना पूंजीपथरा में आरोपी बलवंत सारथी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई है, जिसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

रायगढ़ एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने इस सफल कार्रवाई के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश देते हुए अपना संदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि:

“अवैध कबाड़ का कारोबार और चोरी की संपत्तियों के क्रय-विक्रय जैसे संगठित अपराधों पर रायगढ़ पुलिस की पैनी नजर है। औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत ऐसी कठोर वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाइयां आगे भी लगातार और अधिक आक्रामक रूप से जारी रहेंगी।”

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