Rajnandgaon Resort Case: राजनांदगांव के विसलिंग वुड्स रिसोर्ट में दरिंदगी, बाथरूम में मिली युवती की लाश, 3 हैवान गिरफ्तार

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Rajnandgaon Resort Case: राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक रूह कंपा देने वाला और बेहद संवेदनशील आपराधिक मामला सामने आया है। जिले के मनगटा स्थित प्रसिद्ध ‘विशलिंगवुड्स रिसोर्ट’ (Whistling Woods Resort) में एक 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित और कड़ी कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुख्ता सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के आधार पर पुलिस ने रिसोर्ट संचालक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा के कड़े निर्देश पर विसलिंग वुड्स रिसोर्ट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है।

रायपुर में पार्टी के बाद रिसोर्ट में रची गई साजिश

पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मृतका 17 जून को अपने दोस्तों के साथ रायपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने सिमर्स क्लब में लेट नाइट पार्टी की। इसके बाद मृतका के दोस्त छत्रपाल उर्फ बल्लू देशमुख और घनश्याम बेलचंदन उसे रायपुर से वापस लाते समय रास्ते में शराब पिलाते रहे। देर रात जब ये सभी राजनांदगांव के मनगटा स्थित विसलिंग रिसोर्ट पहुंचे, तो युवती अत्यधिक शराब के सेवन से पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। इसी का फायदा उठाकर रिसोर्ट संचालक आशुतोष हिरवानी उर्फ आशु ने युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध (दुष्कर्म) बनाया, जिससे युवती को गंभीर अंदरूनी चोटें भी आईं।रिसोर्ट में युवती की मौत मामले में बड़ा खुलासा : पहले शराब पिलाई, फिर संचालक ने किया दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार, रिसोर्ट सील

सुबह बाथरूम में मिली लाश, आरोपी हुए थे फरार

पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि 18 जून की सुबह जब उन्होंने युवती की लाश रिसोर्ट के बाथरूम में देखी, तो सभी के होश उड़ गए और वे घबराकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल से तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी युवती के साथ बर्बरता और दुष्कर्म होने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। पुलिस ने तीनों मुख्य आरोपियों- आशुतोष हिरवानी (26 वर्ष, राजनांदगांव), छत्रपाल उर्फ बल्लू देशमुख (25 वर्ष, सोमनी) और घनश्याम बेलचंदन (25 वर्ष, दुर्ग) को घेराबंदी कर हिरासत में लिया, जिन्होंने कड़ाई से पूछताछ में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है।

नई न्याय संहिता (BNS) के तहत कड़ी कार्रवाई

राजनांदगांव पुलिस ने इस जघन्य मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), धारा 115(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) एवं धारा 3(5) (साझा आपराधिक मंशा) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। एसपी अंकिता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस रिसोर्ट के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि इस खौफनाक वारदात के सभी पहलुओं को कोर्ट के सामने मजबूती से पेश किया जा सके और दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके।

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