Raipur Crime News:रायपुर। राजधानी में अवैध नशे के कारोबार और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए उसे तीन महीने के लिए रायपुर समेत छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।
Raipur Crime News:पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रही है। उसके खिलाफ नशीले पदार्थों की बिक्री, अवैध शराब कारोबार, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास और गांजा तस्करी जैसे गंभीर अपराधों सहित 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। विभिन्न थानों में उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई होने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखा गया।
Raipur Crime News:मध्य जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड, स्वतंत्र गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस कमिश्नर ने जिला बदर की कार्रवाई को मंजूरी दी। आदेश के तहत मुस्कान रात्रे को रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के साथ-साथ रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमाओं से तीन माह तक बाहर रहना होगा।
Raipur Crime News:पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधी के प्रभाव क्षेत्र को खत्म करना और उसके द्वारा संचालित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इससे क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों और गवाहों में व्याप्त भय का माहौल कम होगा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
Raipur Crime News:आदेश के अनुसार यदि जिला बदर अवधि के दौरान मुस्कान रात्रे बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Raipur Crime News:रायपुर पुलिस का कहना है कि अपराध और नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई पुलिस के अपराध नियंत्रण अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।









