Zero Tolerance CG: गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में रायगढ़ जिला पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना कोतवाली पुलिस ने राम मंदिर करमकांड चबूतरा के पास हुई जानलेवा मारपीट और तलवारबाजी की घटना में त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में शामिल मुख्य आरोपी भावेश निषाद उर्फ बिट्टू सहित तीन युवकों और एक विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग) को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
राम मंदिर करमकांड चबूतरा के पास बैठकर बात कर रहे थे दोस्त, अचानक हुआ हमला
कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी दिलीप कुमार चौबे (उम्र 54 वर्ष), निवासी बैकुंठपुर रायगढ़, जो पेशे से ड्राइवर हैं, ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि दिनांक 5 जून 2026 की रात करीब 12:30 बजे वह कोरबा से ड्यूटी कर रायगढ़ लौटा था। इसके बाद वह अपने मित्र गौतम सिंह के साथ राम मंदिर करमकांड चबूतरा के पास बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान रात करीब 3:00 बजे आरोपी भावेश निषाद उर्फ बिट्टू अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोपियों ने बिना किसी कारण के गाली-गलौज शुरू कर दी और अपने पास रखी लोहे की धारदार तलवार से प्रार्थी के दाहिने पैर तथा उसके मित्र गौतम के बाएं हाथ पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी स्कूटी से मौके से फरार हो गए थे।
इस शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 297/2026, धारा 296, 118(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी।
देर रात पुलिस ने धांगरडीपा में दी दबिश, आर्म्स एक्ट की धाराएं जुड़ीं
मामले की संवेदनशीलता और सरेराह हथियार चमकाने की गुंडागर्दी को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने देर रात संदेही क्षेत्र धांगरडीपा में दबिश देकर मुख्य आरोपी भावेश निषाद, विशाल यादव, साई यादव और एक अन्य नाबालिग को हिरासत में लिया।
पूछताछ और कड़ाई से की गई विवेचना के दौरान आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त लोहे की तलवार और स्कूटी बरामद की गई। सार्वजनिक स्थल पर घातक हथियार से हमला करने की पुष्टि होने पर पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 भी जोड़ दी है। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई इस त्वरित कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल और उनकी टीम के जांबाज आरक्षकों व प्रधान आरक्षकों की मुख्य भूमिका रही, जिन्होंने चंद घंटों के भीतर आरोपियों को ढूंढ निकाला।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
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भावेश निषाद उर्फ बिट्टू पिता त्रिनाथ निषाद, उम्र 20 वर्ष, निवासी- दुर्गा चौक, धांगरडीपा, रायगढ़।
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विशाल यादव पिता मनबोध यादव, उम्र 18 वर्ष 8 माह, निवासी- शंकर नगर, धांगरडीपा, रायगढ़।
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साई यादव पिता मनोज यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी- शंकर नगर, धांगरडीपा, रायगढ़।
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एक विधि से संघर्षरत बालक (पहचान गोपनीय)।









