CG NEWS : गौरी शंकर गुप्ता / घरघोड़ा : रायगढ़ जिले के घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला न्यायाधीश अभिषेक शर्मा द्वारा सुनाया गया।
CG NEWS : मामला थाना कापू क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता जयप्रकाश यादव ने वर्ष 2022 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 जून की शाम वह अपने घर पर काम कर रहा था, तभी उसने आरोपी प्रेम साय एक्का को अपनी दूसरी पत्नी इन्द्रो बाई को डंडे से बुरी तरह पीटते हुए देखा।
CG NEWS : अगले दिन सुबह उसे जानकारी मिली कि महिला की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि मृतका के शरीर पर गंभीर चोट के कई निशान थे। जांच में स्पष्ट हुआ कि मारपीट के कारण ही उसकी मृत्यु हुई।
CG NEWS : मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रकरण में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।











