CG NEWS: बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में 13 वर्षों से कार्यरत राजस्व उप निरीक्षक की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। मामला नगर पालिका परिषद भाटापारा का है, जहां वर्ष 2012 में इस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी।
CG NEWS: भाटापारा निवासी देवेंद्र कुमार साहू ने निर्धारित समय में आवेदन किया था, लेकिन पात्र और अपात्र सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 23 मार्च 2013 को सतीश सिंह चौहान को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया।
CG NEWS: इससे आहत होकर देवेंद्र साहू ने न्यायालय में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई रविन्द्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनका आवेदन विधिवत जमा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।
CG NEWS: सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि नियुक्त अभ्यर्थी के पिता उस समय नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) थे और उनके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी संदेह के दायरे में है। इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए।
CG NEWS: सभी तथ्यों पर विचार करते हुए अदालत ने माना कि यह चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसमें गंभीर त्रुटियां थीं। इसके चलते कोर्ट ने 2013 की नियुक्ति को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि नई चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए। साथ ही याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर भी नियमों के अनुसार विचार करने को कहा गया है।











