Amit Baghel : अमित बघेल को राहत: हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, 3 माह तक रायपुर से दूर रहने का आदेश

Amit Baghel : रायपुर : रायपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने शर्त रखी है कि इस अवधि के दौरान वे रायपुर जिले की सीमा में निवास नहीं करेंगे, केवल कोर्ट में पेशी के लिए ही प्रवेश कर सकेंगे।

Amit Baghel : यह मामला वीआईपी चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ और उसके बाद हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटनाक्रम को लेकर तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में कुल 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं।

Amit Baghel : सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राहत देते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की। घटना 26 अक्टूबर 2025 की है, जब प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद अमित बघेल मौके पर पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। इस दौरान उनके कुछ बयानों को लेकर विभिन्न समाजों में नाराजगी भी सामने आई थी, जिसके बाद अलग-अलग स्थानों पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गईं।

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