dhar News : धार : धार के भोजशाला स्थित विवादित जमीन मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई के दूसरे दिन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दूसरे दिन भी अपने पक्ष रखे जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड और राम मंदिर की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों के फैसले को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया , इस मामले में बुधवार को हिंदू पक्ष फिर से नए तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
dhar News : दरअसल धार भोजशाला को लेकर 2022 से जारी सुनवाई को इंदौर की डबल बैंच ने सोमवार से नियमित सुनवाई में शामिल किया है जाके तहत मंगलवार को फिर से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दूसरे दिन नए तथ्य प्रस्तुत किए उन्होंने सबसे पहले कमाल मौला मस्जिद के निर्माण पर तथ्य प्रस्तुत किए साथ ही उनकी मौत को लेकर भी अलग अलग भ्रांतियों की जानकारी दी।
dhar News : इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के द्वारा ली गई आपत्तियों और धार्मिक स्थलों की जमीन पर कब्जों को लेकर तथ्य प्रस्तुत किए और कमाल मौला मस्जिद पर भी आपत्ति ली साथ ही अयोध्या के राम मंदिर के समय सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि फैसले में कहा गया है कि किसी भी हिन्दू धर्म स्थल को तोड़कर बनाए गए नए स्थल के बाद भी वह जगह हिंदू धर्म स्थल ही कहलाएगा”। इन सभी मुद्दों को दोनों ही न्यायाधीशों ने रिकॉर्ड में शाम किया है और कल बुधवार को दोपहर ढाई बजे से तीसरे दिन की सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।











