Monday, September 28, 2026
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Domestic Violence Arrest: घरेलू हिंसा पर रायगढ़ पुलिस का कड़ा प्रहार: पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला शराबी पति 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार

Domestic Violence Arrest: गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। घरेलू हिंसा और महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन की कड़ाई और ‘शून्य सहनशीलता’ (जीरो टॉलरेंस) नीति के तहत रायगढ़ जिला पुलिस ने एक और त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री शशि मोहन सिंह के कड़े दिशा-निर्देशन, एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के विधिक मार्गदर्शन में थाना घरघोड़ा पुलिस ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले क्रूर पति को घटना के महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में विधिक सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर खोया आपा, डंडे से सिर और दोनों हाथ तोड़े

थाना घरघोड़ा में दर्ज विधिक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (क्राइम नंबर 200/2026) के अनुसार, घटना दिनांक 21 जून 2026 की दोपहर लगभग 1 बजे ग्राम देवगढ़ बाजारपारा की है। आहत सत्यवती राठिया (30 वर्ष), जो स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में विधिक सेवा में कार्यरत है, का पति इंद्रजीत राठिया (32 वर्ष) पेशे से राजमिस्त्री है लेकिन अत्यधिक शराब पीने का आदी है। घटना के वक्त आरोपी इंद्रजीत शराब के लिए पैसे मांगने घर पहुंचा था। जब पत्नी ने घर खर्च का हवाला देकर पैसे देने से विधिक रूप से मना किया, तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और घर में रखे भारी-भरकम बांस के डंडे से सत्यवती के सिर और दोनों हाथों पर प्राणघातक हमला कर दिया।

गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रेफर, चचेरे भाई ने दर्ज कराई विधिक रिपोर्ट

त्वरित पुलिस एक्शन और जप्ती: लहूलुहान हालत में चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने पीड़िता को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक विधिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता के चचेरे भाई पवन राठिया (निवासी चौरंगा, लैलूंगा) ने थाना घरघोड़ा पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित विधिक संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 119(1) (गंभीर चोट पहुंचाना), 296 (अश्लील कृत्य), 351(3) (जान से मारने की धमकी) और 109(2) (हत्या का प्रयास) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

थाना प्रभारी कुमार गौरव के नेतृत्व में टीम ने दी दबिश; एसएसपी ने दिया कड़ा संदेश

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने एएसआई खेमराज पटेल के नेतृत्व में एक विशेष खोजी विधिक टीम गठित कर ग्राम देवगढ़ रवाना किया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी इंद्रजीत राठिया को बाजारपारा से विधिक कस्टडी में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त खून से सना बांस का डंडा विधिक रूप से बरामद कर लिया गया। इस सफल दंडात्मक कार्रवाई में आरक्षक भानु चंद्रा, दिनेश सिदार, दीपरोशन एक्का और बसंत तिर्की की महत्वपूर्ण विधिक भूमिका रही। एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने समाज को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि घरेलू प्रताड़ना और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले अपराधियों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस बिना किसी रियायत के कठोरतम दंडात्मक कड़ियां सुनिश्चित करती रहेगी।

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