CG NEWS : पोटाकेबिन आश्रम दुष्कर्म मामला: हाईकोर्ट ने उम्रकैद घटाकर 20 साल की सजा की सुनाई

Sanjay Sahu
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CG NEWS : बिलासपुर : बस्तर के चर्चित एर्राबोर पोटाकेबिन आश्रम दुष्कर्म मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद (मृत्यु तक) की सजा में संशोधन करते हुए आरोपी की सजा को 20 साल की कठोर कारावास में बदल दिया है, जबकि अन्य सजाओं को यथावत रखा गया है।

CG NEWS : यह मामला जुलाई 2023 का है, जब करीब 6 साल 10 महीने की नाबालिग बच्ची के साथ आश्रम में यौन उत्पीड़न हुआ था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र पेश किया गया।

CG NEWS : ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई थी, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उम्रकैद शामिल थी। हालांकि आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।

CG NEWS : हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की परिस्थितियों, पीड़िता की उम्र और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सजा में संशोधन किया। कोर्ट ने माना कि इस प्रकरण में 20 साल की सख्त कैद न्यायसंगत होगी, जबकि जुर्माना और अन्य धाराओं के तहत दी गई सजा बरकरार रखी गई है।

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