Cabinet meeting : रायपुर । छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक राजधानी रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए।
- युवाओं के लिए स्टार्टअप और नवाचार नीति – राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ‘छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति’ को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य छात्रों को नवाचार, तकनीक, इन्क्यूबेशन और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। नीति के तहत 100 तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाने, 500 प्रोटोटाइप और 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वंचित वर्गों के लिए PanIIT के साथ संयुक्त उपक्रम – जनजातीय, वंचित समुदायों, महिलाओं और तृतीय लिंग के लोगों को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए PanIIT Alumni Reach for India Foundation के साथ गैर-लाभकारी संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया। इस उपक्रम के तहत विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
- अवैध प्लॉटिंग पर रोक: भू-राजस्व संहिता में संशोधन – अवैध प्लॉटिंग और जमीन से जुड़े विवादों पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। इससे नामांतरण प्रक्रिया आसान होगी, जियो-रेफरेंस मैप से विवाद कम होंगे और नगरीय विकास योजनाओं को बल मिलेगा।
- पुराने वाहनों पर नीति में बदलाव – पुराने वाहनों से होने वाले हादसों और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 और मोटरयान नियम 1994 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वाहन मालिक अब अपने फैंसी नंबर को नए या अन्य राज्य से आए उसी श्रेणी के वाहन में स्थानांतरित कर सकेंगे। शासकीय वाहनों को यह सुविधा निशुल्क दी जाएगी।
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5.राज्य की पहली राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना – रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर को मिलाकर एक नया राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य योजनाबद्ध शहरी विस्तार, निवेश प्रोत्साहन और भूमि उपयोग को नियंत्रित करना है। अनुमान है कि 2031 तक इस क्षेत्र की आबादी 50 लाख के पार हो जाएगी।
6.जीएसटी और टैक्स सुधारों को हरी झंडी – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे इनपुट सेवा वितरकों के नियम और प्रभावी होंगे। इसके अलावा बकाया कर, ब्याज और शास्ति निपटान विधेयक 2025 को भी मंजूरी मिली जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी।
7.कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन – किसानों के हित में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे कृषि व्यापार प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।
8.वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए पद सृजन – राज्य पुलिस सेवा के 2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 सांख्येतर पद सृजित किए गए।
9.विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संस्थापन एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में संशोधन के लिए प्रारूपों को अनुमोदन दिया गया।