Lucknow News : लखनऊ: उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन तिथि (लेड डेट) और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहक आसानी से यह जान सकेंगे कि अंडा कितना ताजा है और कब तक उपयोग के लिए सुरक्षित है।
Lucknow News : यह नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, पहले कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जाते थे, जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़ता था। अब इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सकेगी।
Lucknow News : विशेषज्ञों के मुताबिक सामान्य तापमान (करीब 30 डिग्री सेल्सियस) पर अंडे लगभग दो हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं, जबकि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इन्हें करीब पांच हफ्ते तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि कई व्यापारी सही तरीके से कोल्ड स्टोरेज का उपयोग नहीं करते थे, जिससे अंडों की गुणवत्ता प्रभावित होती थी।
Lucknow News : नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अंडों को जब्त किया जा सकता है या उन्हें नष्ट किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें “मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं” घोषित किया जा सकता है।
Lucknow News : राज्य में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा अभी सीमित है। प्रमुख रूप से आगरा और झांसी में ही बड़े कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध हैं। नियमों के अनुसार अंडों को सब्जियों के साथ एक ही स्थान पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दोनों के लिए अलग-अलग तापमान की आवश्यकता होती है।
Lucknow News : इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें अंडों की गुणवत्ता का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।











