निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा जारी एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच कराने के आदेश को निरस्त कर दिया है।यह मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए कथित रूप से कूटरचित सेल डीड (Sale Deed) से जुड़ा हुआ था।
हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी से जांच कराने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए राहत प्रदान की।
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मेरिट के आधार पर होगा अंतिम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मामले में मेरिट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल आरिफ मसूद को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि विपक्ष इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।फिलहाल इस फैसले के बाद मामले में आगे की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर तय की जाएगी।











