Havens Park Hotel Attack : बिलासपुर (01 मार्च 2026): बिलासपुर के बहुचर्चित ‘हैवेंस पार्क होटल’ सामूहिक हमले के मामले में जिला न्यायालय ने रविवार को दोषियों के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) लवकेश प्रताप सिंह की अदालत ने शहर के कुख्यात और आदतन बदमाश रितेश निखारे उर्फ मैडी को जानलेवा हमले का मुख्य दोषी मानते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में शामिल मैडी के 12 अन्य साथियों को भी विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है।
2023 की उस रात की दहशत का अंत यह मामला 6 मई 2023 की रात का है, जब हैवेंस पार्क होटल के सामने मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। रितेश मैडी और उसके साथियों ने लाठी-डंडों और हथियारों से लैस होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी संलिप्तता अब अदालत में साबित हो गई है।
अदालत की सख्त टिप्पणी फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर समूह बनाकर हिंसा करना समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का भय बनाए रखने के लिए ऐसी अराजकता में शामिल तत्वों को कठोर दंड देना आवश्यक है। रितेश मैडी के साथ-साथ सिद्धार्थ शर्मा, छोटू शर्मा, फरीद अहमद, आयुष मराठा, वरुण शर्मा, काव्य गढ़वाल, रूपेश दुबे, आदित्य दुबे, सोनू माली, मोहम्मद साबिर, विकास वैष्णव और विराज सिंह ध्रुव को दोषी ठहराया गया है।
कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी जीत पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए मजबूत साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही ने इस केस को अंजाम तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। रितेश मैडी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे आदतन अपराधी माना गया। इस फैसले को बिलासपुर में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।











