Raipur News : रायपुर। एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करी के एक मामले में छह आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला दिसंबर 2024 का है, जब रायपुर पुलिस ने कालीबाड़ी चौक क्षेत्र से गांजा बेचते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से कुल 10 किलो गांजा बरामद हुआ था और कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।
Raipur News : यह फैसला विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने पुलिस की मजबूत विवेचना, बरामदगी और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर सुनाया। विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू के अनुसार, 7 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली रायपुर के सहायक उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कालीबाड़ी चौक क्षेत्र में तीन युवक बैग में गांजा रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं।
Raipur News : सूचना को रोजनामचा में दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और अनिल उर्फ अली जुल्फेकार को पकड़ा गया। तलाशी में गणेश बागर्ती से 4 किलो, विक्रम शाह से 4 किलो और अनिल उर्फ अली से 2 किलो गांजा बरामद किया गया, जिससे कुल बरामदगी 10 किलो हुई।
Raipur News : आरोपियों के मेमोरण्डम कथन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई और प्रियवंत कुम्हार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 6 किलो 800 ग्राम गांजा मिला। पूछताछ में गांजा सप्लाई चेन का खुलासा हुआ और पता चला कि रवि साहू पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था। रवि साहू से 1 किलो 2 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके अलावा संजय उर्फ लेंडी को गांजा की सप्लाई और बिक्री में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
Raipur News : एफएसएल रायपुर की रिपोर्ट में सभी जब्त सैंपल गांजा पाए गए। इसके बाद पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ धारा 20(बी) और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गणेश बागर्ती, विक्रम शाह, अनिल उर्फ अली जुल्फेकार, प्रियवंत कुम्हार, रवि साहू और संजय उर्फ लेंडी को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।











