CG NEWS : रायपुर : राज्य सरकार ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अपनी अचल संपत्तियों का वार्षिक ब्योरा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया है। यह विवरण 31 जनवरी तक जमा करना होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को तीन बिंदुओं में निर्देश जारी किए हैं।
CG NEWS : जारी पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर देना अनिवार्य है।
CG NEWS : जनवरी 2026 से सचिवालय सेवा के सभी अधिकारी-कर्मचारी कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक उनकी स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों का विवरण एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।










