Bhopal News : बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाने पर अब 3 महीने की सज़ा…

Bhopal News : भोपाल: मध्य प्रदेश में अब फार्मेसी काउंसिल ने दवा दुकानों पर बड़ी सख्ती शुरू कर दी है। काउंसिल ने सभी मेडिकल स्टोर्स को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि दवा बेचते समय पंजीकृत फार्मासिस्ट का स्टोर पर मौजूद रहना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है।

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Bhopal News : फार्मेसी काउंसिल ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

लापरवाही पर होगी सज़ा और लाइसेंस रद्द

नए निर्देशों के अनुसार, अगर

मुख्य निर्देश और कार्रवाई:

  • सज़ा का प्रावधान: बिना फार्मासिस्ट के दवा बिक्री करने पर तीन महीने तक की जेल हो सकती है।
  • दवा बिक्री पर रोक: गैर-पंजीकृत व्यक्ति को दवा बेचने या वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।
  • प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य: मेडिकल स्टोर्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (पर्चे) के बिना कोई भी दवा न बेचें।
  • लाइसेंस होगा निरस्त: जांच के दौरान अगर नियमों में कोई कमी पाई जाती है, तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

यह कदम दवाइयों के गलत वितरण और दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि दवाओं का वितरण किसी प्रशिक्षित और जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में ही हो।

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