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liquor scam case : शराब घोटाला मामला: कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, 4 दिन की जमानत मंजूर

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liquor scam case : रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी मां की गंभीर तबीयत को देखते हुए चार दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अनवर ढेबर पुलिस अभिरक्षा में अपनी मां के साथ चार दिन तक रह सकेंगे।

liquor scam case : सुनवाई के दौरान ढेबर के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनकी मां अस्पताल में भर्ती हैं और हालत बेहद नाजुक है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवेदनशील समय में किसी व्यक्ति को अपने परिवार के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल मानवीय आधार पर दी जा रही है और तय अवधि पूरी होते ही अनवर ढेबर को पुनः जेल लौटना होगा।

 

liquor scam case : इस घोटाले को लेकर जांच एजेंसियों का अनुमान है कि करीब 60 लाख से अधिक बी-पार्ट शराब की पेटियां अवैध रूप से बेची गईं, जिसकी अनुमानित कीमत 2174 करोड़ रुपये से अधिक है। हालांकि, ईओडब्ल्यू की ताजा जानकारी के अनुसार घोटाले की कुल राशि अब 3200 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

liquor scam case : इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर समेत कुल 15 आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। जांच में अब तक कुल 70 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है, जिनमें आठ डिस्टलरी संचालक भी शामिल हैं। शेष संदिग्धों की भूमिका की जांच भी जारी है।

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