रायपुर। CG DA Hike News: छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने दिवाली के ऐन मौके पर प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग, मंत्रालय (महानदी भवन) द्वारा जारी इस परिपत्र के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का वास्तविक नकद भुगतान नवंबर 2026 के वेतन से प्राप्त होगा।
वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाएगी। इस गणना में किसी भी प्रकार के विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि महंगाई भत्ते का कोई भी अंश मूलभूत नियम 9 (21) के तहत मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
आदेश के तकनीकी पहलुओं के अनुसार, महंगाई भत्ते के भुगतान की राशि की गणना करते समय यदि अंतिम राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश आता है, तो उसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित (Round off) कर दिया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
राज्य सरकार का यह फैसला केवल सामान्य प्रशासनिक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के तहत आने वाले शैक्षणिक कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा। इसके अलावा, कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इस 2 प्रतिशत वृद्धि का सीधा लाभ मिलेगा। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि इसका भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही सुनिश्चित किया जाए।