Railway New Rule: रायपुर। रेलवे यात्रियों के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। अब तक ऑनलाइन ई-टिकट बुक कराने के दौरान उपलब्ध वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा जल्द ही रेलवे के आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इसके तहत यात्री निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर यात्रा के दौरान दुर्घटना से जुड़े जोखिमों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
इस सुविधा का लाभ बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडलों के आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले पात्र यात्रियों को मिलेगा। रेलवे की इस पहल का उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
कैसे मिलेगा यात्रा बीमा का लाभ?
आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराते समय यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) की जानकारी दी जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। यात्री की सहमति और बीमा लेने का विकल्प चुनने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
बीमा लेने के लिए यात्रियों को वैध मोबाइल नंबर देना होगा और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। टिकट बुक कराते समय यात्रियों को प्रीमियम और पॉलिसी की शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
दुर्घटना होने पर कितना मिलेगा बीमा कवर?
वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के तहत पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अलग-अलग परिस्थितियों में बीमा सुरक्षा का प्रावधान है।
– मृत्यु होने पर: 10 लाख रुपये
– स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर: 10 लाख रुपये
– स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर: 7.50 लाख रुपये
– दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल के खर्च के लिए: 2 लाख रुपये तक
– पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: 10,000 रुपये तक
ये बीमा लाभ निर्धारित नियमों, शर्तों और अपवर्जनों के अधीन होंगे। वास्तविक भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
कितना देना होगा प्रीमियम?
उपलब्ध पॉलिसी विवरण के अनुसार, 17 फरवरी 2024 से लागू प्रीमियम सभी करों सहित 0.45 रुपये प्रति यात्री निर्धारित है। हालांकि, आरक्षण काउंटर से टिकट लेते समय यात्रियों को लागू प्रीमियम की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
किन यात्रियों को मिलेगा फायदा?
यह सुविधा पात्र भारतीय रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनकी आरक्षण स्थिति कन्फर्म, RAC या आंशिक रूप से कन्फर्म है। बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस बीमा कवर में शामिल नहीं होंगे।
योजना के तहत कुछ निर्धारित परिस्थितियों में डायवर्ट की गई पात्र ट्रेनों, VIKALP योजना के अंतर्गत आवंटित ट्रेनों और रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक परिवहन के लिए भी बीमा सुरक्षा के प्रावधान हैं। इनका लाभ संबंधित पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मिलेगा।
रेलवे कर्मचारियों को भी दिए जाएंगे निर्देश
इस सुविधा को सुचारु रूप से लागू करने के लिए आरक्षण पर्यवेक्षकों और काउंटर कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी दी जाएगी। मंडल रेल प्रबंधकों और वाणिज्य विभाग के अधिकारी व्यवस्था की निगरानी करेंगे। तकनीकी समस्याओं की जानकारी सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) और IRCTC को दी जाएगी।
बीमा दावों का निपटारा कौन करेगा?
Railway New Rule: यात्रियों को ध्यान देना चाहिए कि बीमा पॉलिसी जारी करने और पात्र दावों का निपटारा करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। भारतीय रेल और IRCTC बीमा दावों का निपटारा नहीं करते हैं। किसी दुर्घटना या बीमा संबंधी पूछताछ के लिए यात्रियों को अपनी पॉलिसी में दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों की तरह वैकल्पिक यात्रा बीमा चुनने का अवसर मिलेगा।