Government Jobs: रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों और समितियों में जल्द ही 1360 पदों पर भर्ती होने वाली है। इनमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के 198 पद और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) में समिति प्रबंधकों के 1162 पद शामिल हैं। सबसे ज्यादा पद रायपुर क्षेत्र में 508 हैं। इसके बाद बिलासपुर में 444, बस्तर-जगदलपुर में 187, दुर्ग-राजनांदगांव में 154 और रायगढ़ में 67 पदों पर भर्ती होगी।
Government Jobs: समिति प्रबंधकों के 1162 पद
भर्ती में सबसे ज्यादा पद समिति प्रबंधकों के हैं। PACS में कुल 1162 पद भरे जाएंगे। इनमें 596 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 566 पद सीमित चयन प्रक्रिया के जरिए भरे जाएंगे। सीधी भर्ती वाले पदों के लिए युवाओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा।
जिला सहकारी बैंकों में 198 पद
जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में कुल 198 पदों पर भर्ती होगी। इनमें उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक जैसे पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों से बैंकों के प्रशासनिक, तकनीकी और मैदानी काम को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी।
21 अगस्त की बैठक के बाद तेज हुई प्रक्रिया
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त को विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बैंकों से मिले भर्ती प्रस्तावों की जांच की गई और अब इन पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, आवेदन की तारीख और भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी अभी जारी नहीं हुई है। विभाग की ओर से इसकी अलग से जानकारी दी जाएगी।
किसानों को भी मिलेगा फायदा
सहकारी बैंक और PACS गांवों में किसानों को लोन, खाद-बीज, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से किसानों के लोन, रिकॉर्ड, लेन-देन और दूसरी बैंकिंग सेवाओं का काम तेजी से होने की उम्मीद है। इसके अलावा PACS के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटल कामकाज में भी नए कर्मचारियों की भूमिका रहेगी।
Government Jobs: आरक्षण और सेवा नियमों के अनुसार होगी भर्ती
Government Jobs: भर्ती प्रक्रिया संबंधित कर्मचारी सेवा नियम-2023 और आरक्षण नियमों के तहत होगी। चयन प्रक्रिया में संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को भर्ती-चयन समिति का सदस्य बनाया जाएगा। विभाग के अनुसार यह भर्ती प्रक्रिया **सुप्रीम कोर्ट में चल रही विशेष अनुमति याचिका (SLP) के अंतिम आदेश के अधीन** रहेगी।





