Indore No Insurance No Petrol: इंदौर में लागू हो सकता है ‘नो इंश्योरेंस, नो पेट्रोल’ नियम, बिना बीमे के नहीं मिलेगा ईंधन

VIKASH KHALKHO

इंदौर। Nishaanebaz.com-Indore No Insurance No Petrol: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बिना बीमा (Insurance) वाहन चलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और यातायात पुलिस बेहद सख्त कदम उठाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और निर्देशों के परिपालन में शहर में ‘नो इंश्योरेंस, नो पेट्रोल’ (No Insurance, No Petrol) का नया फॉर्मूला लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो जिन वाहनों का थर्ड पार्टी या मुख्य इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, उन्हें इंदौर शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन (पेट्रोल-डीजल) नहीं दिया जाएगा।

हाल ही में इंदौर में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक में इस नई व्यवस्था का खाका खींचा गया। इस बैठक की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं रिटायर्ड जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने की। बैठक के दौरान शहर में सड़क हादसों को रोकने, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने और नियम तोड़ने वाले चालकों पर नकेल कसने के लिए यह नई पॉलिसी बनाने पर सहमति बनी है।

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प्रस्तावित योजना के तहत शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे स्थापित किए जाएंगे। जैसे ही कोई वाहन ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप में प्रवेश करेगा, ये हाई-टेक कैमरे तुरंत वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर स्कैन कर लेंगे। स्कैनर सीधे परिवहन विभाग और इंश्योरेंस डेटाबेस से जुड़ा होगा, जिससे कुछ ही सेकंड में वाहन के बीमा की वैधता (Validity) का पता चल जाएगा।

प्रस्तावित व्यवस्था (Proposed System) कार्यप्रणाली (Working Process) संभावित प्रभाव (Expected Impact)
ANPR कैमरा स्कैनिंग पेट्रोल पंप पर गाड़ी का नंबर प्लेट ऑटोमैटिक स्कैन होगा। बिना बीमा वाले वाहनों की तुरंत पहचान संभव होगी।
ईंधन बिक्री पर रोक इंश्योरेंस एक्सपायर मिलने पर पेट्रोल/डीजल नहीं दिया जाएगा। लोग समय पर वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे।
ऑटोमैटिक ई-चालान डेटाबेस में बीमा न दिखने पर सीधे ई-चालान जनरेट होगा। यातायात नियमों का पालन सुदृढ़ होगा।

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यदि कैमरे की जांच में वाहन का इंश्योरेंस अमान्य या एक्सपायर पाया जाता है, तो पेट्रोल पंप संचालक को उस वाहन में ईंधन नहीं भरने का निर्देश होगा। इसके साथ ही प्रणाली में डेटा दर्ज होते ही वाहन मालिक के नाम पर स्वचालित (Automatic) ई-चालान की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। हालांकि कानूनन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन सड़क पर नियमित जांच की सीमाओं को देखते हुए अब तकनीक के जरिए इस पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

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फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इस व्यवस्था की तकनीकी और व्यावहारिक रूपरेखा (पॉलिसी) तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ समन्वय स्थापित करने के बाद जल्द ही इसे पूरे इंदौर शहर में आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले से जहां सड़क हादसों के बाद पीड़ितों को क्लेम मिलने में आसानी होगी, वहीं कागजी लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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विकास कुमार खलखो एक डिजिटल पत्रकार, समाचार संपादक और SEO कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने BJMC, Master of Journalism (MJ) और M.Phil. (मीडिया स्टडीज़) की डिग्री हासिल की है और दबंग दुनिया, हमर छत्तीसगढ़ योजना, हरिभूमि, सन स्टार डेली न्यूज़ और छत्तीसगढ़ की आवाज़ जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें हिंदी पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज़ कवरेज, SEO-फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग, डिजिटल पब्लिशिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, थंबनेल डिज़ाइन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में विशेष महारत हासिल है। उनका उद्देश्य सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों तक प्रभावशाली समाचार पहुँचाना और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल कंटेंट तैयार करना है।
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