Bhupesh Baghel Sex CD Case: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- बिलासपुर में चर्चित भूपेश बघेल सेक्स सीडी केस को लेकर हाईकोर्ट में अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत के बाद सेशन कोर्ट में हुई कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ में होनी थी, लेकिन शाम तक केस नंबर नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर 2026 की तारीख तय कर दी।
भूपेश बघेल सेक्स सीडी केस में भूपेश बघेल की ओर से सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।वहीं भूपेश बघेल के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा और भाजपा नेता कैलाश मुरारका ने भी उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और चार्ज से जुड़े आदेश को अलग-अलग याचिकाओं के जरिए चुनौती दी है।हाईकोर्ट में शुरुआती सुनवाई के दौरान विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका को अंतरिम राहत नहीं मिली थी। वहीं भूपेश बघेल के खिलाफ मामले में आगे की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
आज क्यों नहीं हो सकी सुनवाई?
Bhupesh Baghel Sex CD Case की सुनवाई बुधवार को निर्धारित थी, लेकिन शाम तक मामले की बारी नहीं आई। इसके बाद CBI की ओर से केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता एस.वी. राजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से मामले को विशेष रूप से सुनने का अनुरोध किया।उनके साथ अधिवक्ता वैभव गोवर्धन भी मौजूद थे।CBI की ओर से शुरुआत में 15 सितंबर की तारीख पर सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने मामले को करीब एक सप्ताह आगे रखने का आग्रह किया।
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वकीलों की दलील के बाद 25 सितंबर की तारीख
विनोद वर्मा की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और श्रिया गुप्ता ने तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। वहीं भूपेश बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परघानिया अदालत में उपस्थित रहे।मामले के लिए एक निश्चित तारीख तय करने की जरूरत को देखते हुए हाईकोर्ट ने अब इसकी सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित कर दी है।इस तरह भूपेश बघेल सेक्स सीडी केस में फिलहाल अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
2017 के कथित सेक्स सीडी मामले से जुड़ा है विवाद
यह पूरा मामला वर्ष 2017 की एक कथित अश्लील सीडी से जुड़ा है। आरोप था कि तत्कालीन मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी तैयार कर उसे प्रसारित किया गया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।मामले की जांच बाद में CBI को सौंप दी गई थी। जांच के बाद एजेंसी ने भूपेश बघेल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल और अश्लील सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण से जुड़ी धाराओं के तहत आरोपपत्र पेश किया था।
पहले भूपेश बघेल को मिली थी राहत
Bhupesh Baghel Case Update में मार्च 2025 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भूपेश बघेल को डिस्चार्ज कर दिया था। अदालत ने उस समय प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने का आधार माना था।इसके बाद जनवरी 2026 में CBI के विशेष न्यायाधीश ने इस आदेश को पलट दिया। विशेष अदालत ने भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया।इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने सेशन कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अब 25 सितंबर पर टिकी सभी की नजर
भूपेश बघेल सेक्स सीडी केस में अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इस सुनवाई में अदालत के सामने आरोपियों की ओर से दायर याचिकाओं और निचली अदालतों में हुई कार्रवाई से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सुनवाई होगी।मामले में आगे क्या रुख सामने आता है, यह 25 सितंबर की सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा।





