[nishaanebaz.com] MP Agniveer Quota: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अग्निवीरों को प्रदेश की यूनिफॉर्म सर्विस की भर्तियों में आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत पुलिस सामान्य आरक्षक, जेल प्रहरी और वनरक्षक जैसी भर्तियों में अग्निवीरों के लिए अलग कोटा तय किया जा सकता है। इसके लिए होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिलने वाले आरक्षण के प्रतिशत में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
सरकार इस प्रस्ताव को सितंबर में होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश करने की तैयारी कर रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।
पुलिस आरक्षक भर्ती में 7.5 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए प्रस्तावित
मध्य प्रदेश में पुलिस सामान्य आरक्षक भर्ती में वर्तमान में होमगार्ड के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सरकार अब इस आरक्षण को घटाकर 10 प्रतिशत करने की तैयारी में है।वहीं भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार अग्निवीरों के लिए 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित किए जा सकते हैं।यानी पुलिस आरक्षक भर्ती में अग्निवीरों को शामिल करने के लिए मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के प्रतिशत में बदलाव किया जाएगा।
जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में मिल सकता है 10 प्रतिशत आरक्षण
जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में वर्तमान में होमगार्ड या नगर सैनिकों को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। सरकार इस कोटे को घटाकर 20 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है।इस बदलाव से निकलने वाले 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। इससे चार साल की सेवा पूरी कर सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य की यूनिफॉर्म सर्विस में रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं।
सितंबर में कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है प्रस्ताव
मध्य प्रदेश सरकार इस आरक्षण प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार, सितंबर में इसे कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद पुलिस, जेल और वन विभाग की आगामी भर्तियों में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकती है।
दिसंबर 2026 से लौटना शुरू होगा अग्निवीरों का पहला बैच
अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं का पहला बैच दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 के दौरान चार साल की सेवा पूरी करेगा। इसके बाद बड़ी संख्या में अग्निवीर सेना की सेवा पूरी कर बाहर आएंगे।इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जनवरी और फरवरी 2027 के आसपास यूनिफॉर्म सर्विस की भर्तियों की तैयारी कर रही है। सरकार का उद्देश्य सेना की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सुरक्षा और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराना है।
पुलिस आरक्षक में पहले भी बदल चुका है होमगार्ड आरक्षण
मध्य प्रदेश में पुलिस सामान्य आरक्षक भर्ती के लिए होमगार्ड आरक्षण के नियम पहले भी बदले जा चुके हैं। वर्ष 2017 में होमगार्ड का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया था।हालांकि बाद की भर्ती प्रक्रियाओं में यह आरक्षण फिर 15 प्रतिशत कर दिया गया। अब सरकार इसे 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। यानी होमगार्ड के आरक्षण में 5 प्रतिशत अंक की कटौती प्रस्तावित है।
भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में भी प्रस्तावित बदलाव
पुलिस सामान्य आरक्षक भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्ष 1999 से 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान रहा है। अब सरकार इस कोटे को घटाकर 7.5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।इस तरह भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में 2.5 प्रतिशत अंक की कटौती प्रस्तावित है, जबकि अग्निवीरों के लिए अलग से 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है।
वनरक्षक और जेल प्रहरी में भी बदलेगा आरक्षण का गणित
जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में वर्ष 2014 से होमगार्ड और नगर सैनिकों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान रहा है।अब सरकार इसी व्यवस्था में बदलाव करते हुए होमगार्ड का कोटा 20 प्रतिशत करने और शेष 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी नई व्यवस्था
फिलहाल यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा। मंजूरी मिलने पर मध्य प्रदेश की पुलिस, जेल और वन विभाग की भर्तियों में आरक्षण का नया गणित लागू हो सकता है।नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर उन अग्निवीरों पर पड़ेगा, जो चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद रोजगार के अवसर तलाशेंगे। वहीं होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों के मौजूदा आरक्षण प्रतिशत में प्रस्तावित बदलाव भी भर्ती व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हो सकता है।





