Kawardha Crime: कवर्धा। कबीरधाम जिले में शादी के उपहार में विस्फोटक छिपाकर धमाका करने के मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 का है। विस्फोट में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे।
Kawardha Crime: क्या है पूरा मामला
Kawardha Crime: अभियोजन के अनुसार, ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह था। शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू किया गया। इसके साथ ही जोरदार धमाका हो गया।
Kawardha Crime: विस्फोट इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह भी घायल हुए थे।
Kawardha Crime: जांच में सामने आया साजिश का खुलासा
Kawardha Crime: पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी के टुकड़े समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए।
Kawardha Crime: विवेचना में सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने लालिता धुर्वे के साथ प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हेमेंद्र मेरावी और उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर में विस्फोटक पदार्थ लगाया था। आरोपी की निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गई।
Kawardha Crime: इन धाराओं में दोषी करार
Kawardha Crime: अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 के साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी माना। धारा 302 के दो मामलों में उम्रकैद और धारा 307 के पांच मामलों में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी आरोपी को दंडित किया गया। अदालत ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।






