Strictly Vigilant: जांजगीर-चांपा में अवैध अप्रवासियों पर पुलिस की पैनी नजर; SP विजय कुमार पाण्डेय ने ली अहम प्रेस कांफ्रेंस

Strictly Vigilant: जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और संदिग्ध व आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जांजगीर-चांपा पुलिस ने एक बड़ा सुरक्षा अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आज शाम 04:00 बजे आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कांफ्रेंस में एसपी श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) ने जिले में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों, बाहरी मजदूरों और किरायेदारों की सघन निगरानी के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।

सोमवार (20 जुलाई 2026) को हुई इस उच्चस्तरीय प्रेस वार्ता में एसपी ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वाले मकान मालिकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किरायेदारों की जानकारी छिपाने पर होगी जेल (धारा 224 BNS)

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति को शरण देने या काम पर रखने से पहले उसका Police Verification (पुलिस सत्यापन) कराना अब वैधानिक रूप से अनिवार्य है।

  • मकान मालिकों के लिए चेतावनी: यदि कोई मकान मालिक अपने किरायेदार की जानकारी संबंधित थाने में जमा नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  • अनिवार्य दस्तावेज: मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड/वोटर आईडी), पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

उद्योग, राइस मिल और होटलों के लिए कड़े नियम

जिले में संचालित विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों को भी सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं:

  1. ठेकेदार, राइस मिल और फैक्ट्रियां: किसी भी नए या बाहरी श्रमिक को काम पर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।

  2. होटल, लॉज और धर्मशाला: यहां रुकने वाले प्रत्येक आगंतुक की आईडी (पहचान पत्र) लेकर ही रजिस्टर में एंट्री दी जाए। कोई भी व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होने पर बिना देरी किए नजदीकी थाने को सूचित करें।

  3. CCTV अनिवार्य: सभी संस्थानों को अपने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को 24 घंटे क्रियाशील रखने और आगंतुक रजिस्टरों को नियमित रूप से अपडेट रखने को कहा गया है।

पुलिस वाहनों पर चिपकेगा टोल-फ्री नंबर, सूचना देने वाले का नाम रहेगा गुप्त

इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और त्वरित सूचना तंत्र विकसित करने के लिए जांजगीर पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। एसपी ने पुलिस के सभी शासकीय वाहनों और पेट्रोलिंग गाड़ियों में एक विशेष टोल-फ्री नंबर का पोस्टर चस्पा करवाया है।

नागरिक अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध रूप से रह रहे बाहरी व्यक्ति की जानकारी इन नंबरों पर दे सकते हैं:

  • टोल-फ्री नंबर: 1800 233 1905

  • पुलिस कंट्रोल रूम जांजगीर: 9479193199

  • आपातकालीन सेवा: 112

💬 एसपी श्री विजय कुमार पाण्डेय का संदेश:

“आपकी सतर्कता ही जिले की सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी है। पुलिस का उद्देश्य किसी भी आम नागरिक या व्यापारी को परेशान करना कतई नहीं है, बल्कि जिले में शांति, अमन और मजबूत कानून व्यवस्था कायम रखना है। जो लोग सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करेंगे या अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून पूरी सख्ती से काम करेगा। सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।”

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री उमेश कुमार कश्यप, डीएसपी (अजाक) सतरूपा तारम और सीएसपी जांजगीर योगिताबाली खापर्डे सहित जिले के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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