Mahtari Vandan Yojana News: गौरी शंकर गुप्ता/लैलूंगा (रायगढ़): छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में हेराफेरी और उसके बाद हुए खूनी संघर्ष का एक बेहद सनसनीखेज मामला रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र से सामने आया है। योजना के तहत आए पैसों की डिजिटल चोरी का हिसाब मांगने और ‘PhonePe’ का स्टेटमेंट दिखाने की बात कहने पर एक युवक और उसकी बुजुर्ग मां के साथ सरेआम गाली-गलौज करते हुए पत्थरों और डंडों से जानलेवा हमला किया गया है। लैलूंगा पुलिस ने पीड़ित की लिखित शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपती के खिलाफ नई न्याय संहिता के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।
मोबाइल नंबर के खेल से उड़ाए योजना के पैसे
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लैलूंगा के राजपुर गोहडीडीपा निवासी 26 वर्षीय मोहन यादव (पिता रोथो यादव) की बुजुर्ग मां कुती यादव ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा था। खाता खोलते समय उनके पास स्वयं का मोबाइल फोन नहीं था, जिसका फायदा उठाकर गांव के ही अभीलाल यादव ने फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवा दिया। आरोप है कि बैंक खाता लिंक होते ही अभीलाल ने उस नंबर के जरिए चुपके से ‘फोन पे’ (PhonePe) चालू कर लिया और बुजुर्ग महिला के खाते में आने वाली सरकारी सहायता राशि को लगातार खुद निकालता रहा।
बाड़ी में घेरा, पत्नी ने पीछे से मारा पत्थर
सोमवार, 29 जून 2026 की सुबह लगभग 11:00 बजे जब पीड़ित मोहन यादव अपनी मां के साथ पैसों की इस हेराफेरी का कारण पूछने और फोनपे का स्टेटमेंट देखने अभीलाल यादव के घर (बाड़ी की तरफ) पहुंचा, तो आरोपी आपा खो बैठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, “मैं तेरे को फोन पे का स्टेटमेंट क्यों दिखाऊंगा?” और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए मोहन को जान से मारने की धमकी देकर पकड़ लिया। इसी बीच अभीलाल की पत्नी लक्ष्मी यादव भी वहां पहुंच गई और उसने पीछे से आकर मोहन के सिर और पीठ पर पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी आंख के नीचे और कोहनी में गंभीर चोटें आई हैं।
घर तक डंडा लेकर दौड़ा आरोपी, लैलूंगा पुलिस ने दर्ज की FIR
वहां काम कर रहे मजदूरों और पीड़ित की मां ने किसी तरह बीच-बचाव कर मोहन की जान बचाई। इसके बाद जब मोहन भागकर अपने घर आया, तो आरोपी अभीलाल हाथ में डंडा लेकर उसे मारने के लिए उसके घर तक दौड़ते हुए पहुंच गया। इस खौफनाक घटना के बाद लहूलुहान पीड़ित ने लैलूंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रात 20:46 बजे आरोपी अभीलाल यादव और उसकी पत्नी लक्ष्मी यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 0214 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 296 (गाली-गलौज), 351(3) ( criminal intimidation) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत केस दर्ज कर लिया है। हेड कांस्टेबल देव प्रसाद राठिया द्वारा मामले की गहन विवेचना की जा रही है।







