MP Teacher Transfer News: एमपी शिक्षक ट्रांसफर नियम को लेकर प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादलों की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पति या पत्नी के कार्यस्थल के नजदीक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को केवल विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र के आधार पर ही आवेदन करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
हाल ही में जारी एमपी शिक्षक ट्रांसफर नियम के तहत विभाग ने पति या पत्नी के कार्यस्थल के निकट तबादला चाहने वाले शिक्षकों के लिए विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं था।
वर्षों पुरानी शादियों वाले शिक्षक हुए प्रभावित
शिक्षक संगठनों का कहना था कि एमपी शिक्षक ट्रांसफर नियम में जो नई शर्त जोड़ी गई, उससे सबसे ज्यादा वे शिक्षक प्रभावित हुए जिनकी शादी 15 से 20 साल पहले हुई थी। उस समय विवाह पंजीयन की प्रक्रिया उतनी सामान्य नहीं थी, इसलिए कई शिक्षकों के पास आज भी विवाह प्रमाणपत्र नहीं है।
आवेदन की अंतिम तिथि तक बनी रही परेशानी
नए एमपी शिक्षक ट्रांसफर नियम के कारण कई शिक्षक अंतिम तिथि तक जरूरी दस्तावेज जुटाने में लगे रहे। बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या को देखते हुए विभाग के सामने लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं।
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आयुक्त ने जारी किया राहत भरा आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। नए एमपी शिक्षक ट्रांसफर नियम के अनुसार अब विवाह प्रमाणपत्र नहीं होने की स्थिति में अन्य दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। इससे हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
कौन-कौन से दस्तावेज होंगे मान्य
संशोधित एमपी शिक्षक ट्रांसफर नियम के तहत शिक्षक समग्र कार्ड, सेवा पुस्तिका का सत्यापित पृष्ठ या विवाह संबंध साबित करने वाले अन्य उपयुक्त दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इससे उन शिक्षकों को फायदा होगा जिनके पास विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है।
दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी नियम लागू
इस बीच एमपी शिक्षक ट्रांसफर नियम में दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी दस्तावेज संबंधी प्रावधान बनाए गए हैं। स्थानांतरण का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। विभाग इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दे रहा है।
28 से 30 जून के बीच जारी होंगे आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार एमपी शिक्षक ट्रांसफर नियम के तहत स्वैच्छिक तबादलों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 जून से 30 जून के बीच स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। ऐसे में शिक्षक अब अपने आवेदन की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
शिक्षकों को मिला बड़ा फायदा
नए एमपी शिक्षक ट्रांसफर नियम में दी गई इस छूट से हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से दस्तावेजों की समस्या से जूझ रहे शिक्षक अब वैकल्पिक प्रमाणों के आधार पर भी अपने तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।









