Godrej Properties Fine 10 lakh :बिना रेरा रजिस्ट्रेशन विज्ञापन भारी पड़ा: गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 10 लाख का जुर्माना, प्लॉटों की खरीद-बिक्री पर भी रोक

Sanjay Sahu
Godrej Properties Fine 10 lakh

Godrej Properties Fine 10 lakh :रायपुर। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट कारोबार में पारदर्शिता लाने और घर-जमीन खरीदने वालों के हक की रक्षा के लिए रेरा (CGRERA) ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” प्रोजेक्ट के प्रमोटर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही, जब तक इस प्रोजेक्ट को रेरा से ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) नहीं मिल जाता, तब तक यहां प्लॉटों की खरीद-बिक्री और इससे जुड़ी हर गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

Godrej Properties Fine 10 lakh :क्यों हुई यह सख्त कार्रवाई?

Godrej Properties Fine 10 lakh :जांच में सामने आया कि प्रमोटर ने रेरा कानून के नियमों का उल्लंघन किया है। प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर प्लॉटों की कीमतों के साथ प्रोजेक्ट का जमकर प्रचार-प्रसार और विज्ञापन किया जा रहा था।

Godrej Properties Fine 10 lakh :क्या कहता है नियम?

Godrej Properties Fine 10 lakh :रेरा कानून के मुताबिक, कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तब तक विज्ञापन नहीं दे सकता, मार्केटिंग नहीं कर सकता और न ही प्लॉट/मकान बेच सकता है, जब तक उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन न हो जाए। इस नियम को तोड़ने के कारण ही प्रमोटर पर 10 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है।

Godrej Properties Fine 10 lakh :बिना रजिस्ट्रेशन के खरीद-बिक्री पूरी तरह गैरकानूनी

Godrej Properties Fine 10 lakh :CGRERA ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि जब तक इस प्रोजेक्ट को रेरा नंबर नहीं मिल जाता, तब तक यहां किसी भी तरह की बुकिंग या खरीद-बिक्री नहीं होगी। अथॉरिटी ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि बिना रेरा नंबर के किसी भी प्रोजेक्ट का प्रचार करना या उसे बेचना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Godrej Properties Fine 10 lakh :आम जनता के लिए रेरा की जरूरी सलाह: सिर्फ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही लगाएं पैसा

Godrej Properties Fine 10 lakh :रेरा ने आम नागरिकों और खरीदारों से अपील की है कि वे किसी भी जमीन, मकान या प्लॉट में पैसा लगाने से पहले यह जरूर जांच लें कि वह प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड है या नहीं। भविष्य में किसी भी तरह के धोखे, आर्थिक नुकसान या कानूनी झंझटों से बचने के लिए केवल मान्यता प्राप्त और रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करें।

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